इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए इस एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का यह फैसला उस रिट याचिका पर आया, जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था।
Site Admin | मार्च 22, 2024 9:21 अपराह्न
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया
