अक्टूबर 1, 2024 11:13 पूर्वाह्न

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर पक्षकारों को ईमेल से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर पक्षकारों को ईमेल से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। कल मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर हिंदू पक्षकारों ने अपना जवाब दाखिल किया।

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