इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली चार साल कैद की सजा को रद्द कर दिया है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया है।
अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार व कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था।