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अगस्त 23, 2024 8:38 अपराह्न

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को तीन माह की जेल और 1500 रुपये जुर्माने के दंड पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को तीन माह की जेल और 1500 रुपये जुर्माने के दंड पर रोक लगा दी है। श्री सिंह को सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सड़क जाम करने और लोगों को भड़काने के मामले में यह सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह विचारण अदालत के सामने 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करेंगे और यह अंडरटेकिंग देंगे कि इस केस की सुनवाई के समय वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि श्री सिंह के ऐसा करने पर ही उन्हें आदेश का लाभ मिलेगा।