इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के मामले में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में सरकार के जवाब दाखिल न करने पर कल इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ ने नाराजगी जताई थी।
अदालत ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों समेत जवाब दाखिल करने के लिये सरकार को दो दिन का समय और दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार नवम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जनहित याचिका पर पारित किया।