इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में संचालित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना में मृतका की पहचान से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें। उच्चतम न्यायालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे मृतका के नाम के सभी संदर्भ और तस्वीरों के साथ वीडियो क्लिप तुरंत हटायें।
उच्चतम न्यायालय के इस आदेश पर मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कम्पनियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसी संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित न हों। उन्होंने कहा कि निर्देश न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बारे में cyberlawlegal@meity.gov.in पर सूचित करें।