सर्वोच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह को कथित आबकारी नीति घोटाले में जमानत दे दी। न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वर्ले की बेंच ने एक संयुक्त आदेश में कहा कि संजय सिंह जमानत की अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। हालांकि वे प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संजय सिंह की जमानत की अन्य शर्तें निचली अदालत द्वारा तय की जाएंगी। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे दिल्ली की तिहाड जेल में बंद थे।