भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से मिली सशर्त जमानत ने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि श्री केजरीवाल की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है लेकिन शीर्ष अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल को कभी भी किसी अदालत से राहत नहीं मिली और उन पर लगा कोई भी आरोप रद्द नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बरी होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।
श्री भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि श्री केजरीवाल कहते थे कि किसी नेता पर आरोप होने पर भी उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और अब वह जमानत पर बाहर हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
उधर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि न्यायालय के आज के फैसले से यह साबित हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में मुख्यमंत्री को शीर्ष न्यायालय से मिली जमानत पर रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का फैसला सिर्फ श्री केजरीवाल के हक में ही नहीं है, बल्कि यह देश के लोगों के लिए एक आश्वासन भी है कि संविधान उनके हितों का रक्षक है।