जुलाई 7, 2024 9:30 अपराह्न

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आठ जुलाई को सांय छह बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार

 निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव के लिए जिलादंडाधिकारी ने जारी किए आदेश  
 धर्मशाला, 07 जुलाई। जिला दंडाधिकारीकांगड़ा हेमराज बैरवा ने देहरा उपचुनाव को स्वतंत्रनिष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानकारी दी कि देहरा विस क्षेत्र में आठ जुलाई सांय छह बजे के बाद रैलियोंजनसभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

   आठ जुलाई, 2024 को शाम बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर के उपयोगरैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
 इसके साथ ही  मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाईन में लगे और काूनन एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर 100 मीटर की दूरी तक से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित तथा चलने पर प्रतिबंध रहेगा ।
 उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अग्नि शस्त्रघातक हथियारबैनरस्टीक लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सोमवार सायं बजे से दस जुलाई को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।