अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम आज अधिसूचित कर दिया गया है। अंतर-सेवा संगठनों की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कामकाज को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले वर्ष मानसून सत्र में संसद ने विधेयक पारित किया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को अनुशासन और प्रशासन के प्रभावी रखरखाव के लिए सेवा कर्मियों पर नियंत्रण का अधिकार देता है। यह अधिनियम अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को सशक्त बनाएगा। इससे मामलों का शीघ्र निपटान होगा और कई कार्यवाहियां कम होगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता बढेगी।