असम सरकार ने डिब्रूगढ़ जिले में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम– अफस्पा को इस वर्ष 31 मार्च से आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार ने कल एक अधिसूचना में कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए, डिब्रूगढ़ जिले को अशांत क्षेत्र घोषित किए रखने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, राज्य सरकार ने तीन अन्य जिलों– तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में छह और महीने के लिए अफ्सपा को लागू रखने की सिफारिश की है।