पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अदियाला जेल अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना याचिका दायर की है। इस आदेश में इमरान खान से सप्ताह में दो बार मिलने की अनुमति दी गई थी। यह कदम इमरान खान से मुलाकात से आठवीं बार मना करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के नेतृत्व में धरने के बाद उठाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि मार्च में अदालती निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार, वकीलों और पार्टी के सदस्यों की मुलाकातों पर बार-बार रोक लगाई है। जेल अधिकारियों का कहना है कि इमरान खान स्वस्थ हैं। पीटीआई उनकी स्थिति और उनके परिवार के लिए मुलाकात की अनुमति पर स्पष्टता की मांग करती रही है।
इससे पहले, अफ़ग़ान मीडिया की अपुष्ट खबरों में दावा किया गया था कि अदियाला जेल में हिरासत के दौरान इमरान खान की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में अटकलें तेज़ हो गई थीं।
इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपने पिता के जीवित होने की सार्वजनिक रूप से पुष्टि, तत्काल मुलाकात और उनकी अंततः रिहाई की मांग की है। कल एक्स पर पोस्ट में कासिम ने कहा कि इमरान खान को कैद में 8 सौ 45 दिन हो चुके हैं। कासिम ने कहा कि उनके पिता ने पिछले छह सप्ताह कथित तौर पर काल कोठरी में बिताए हैं जहां उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं है।