अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने आज अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक, 2024 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राज्य में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं और अनुचित साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए यह विधेयक लाया गया था।
इस विधेयक में सख्त दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं। नए कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम पर राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है। विधेयक में दोषी को किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत और शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना का भी प्रावधान है।
राज्य विधानसभा ने आज अरुणाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 भी पारित कर दिया। राज्य के कानून, विधायी और न्याय मंत्री, केंटो जिनी ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तीन नए आपराधिक कानून बनाए जाने के कारण संशोधन आवश्यक हो गया था।