अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए आज राज्य विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधन रोकने के उपाय) विधेयक, 2024 पेश किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र आज शुरू हुआ।
प्रस्तावित कानून में कारावास और जुर्माने की सजा, परीक्षार्थियों को भर्ती परीक्षाओं में बैठने से रोकने के साथ-साथ संपत्ति की कुर्की और जब्ती के सख्त प्रावधान हैं। विधेयक में ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के पदनाम से संबंधित प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर-लीक की कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद कोई भी इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्री खांडू ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय कानून से भी अधिक कठोर है।