अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के प्रयास को एक दूसरे अमरीकी अपील न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। बोस्टन स्थित अमरीका के प्रथम सर्किट अपील न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने डेमोक्रेटिक शासित राज्यों और प्रवासी अधिकारों के पक्षधर संगठनों की दलीलों को मानते हुए ट्रम्प के कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया।
एक अन्य अपील न्यायालय, सैन फ्रांसिस्को स्थित नौवीं सर्किट अपील न्यायालय ने भी जुलाई में ट्रम्प के आदेश को रोकने वाले एक राष्ट्रव्यापी फैसले को बरकरार रखा। ट्रम्प का यह आदेश, 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने के पहले दिन जारी किया गया था। यह आदेश एजेंसियों को यह निर्देश देता है कि अमरीका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता ना दे, जिनके माता-पिता में से कम से कम कोई एक अमरीका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं।