अमरीका में एक संघीय न्यायाधीश ने कल राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है, जिसमें देश में अवैध रूप से या अस्थाई वीजा के आधार पर रह रहे लोगों के बच्चों को अमरीकी नागरिकता से वंचित कर दिया गया था।
अमरीका के जिला न्यायाधीश जॉन कोहेनर ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहली सुनवाई के दौरान आदेश को घोर असंवैधानिक बताते हुए इसके अमल पर 14 दिन की अस्थाई रोक लगा दी।
अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार अमरीकी धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने की कोशिश में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के तुरंत बाद सोमवार को यह कार्यकारी आदेश जारी किया था।
इस आदेश के अनुसार इस वर्ष 19 फरवरी के बाद जन्म लेने वाले उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिनके माता-पिता देश में अवैध या अस्थाई वीजा के आधार पर रह रहे हैं। इस आदेश में अमरीकी एजेंसियों से भी कहा गया है कि वे ऐसे बच्चों को नागरिकता देने संबंधी किसी दस्तावेज को जारी न करें।
राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश को देश भर में चुनौती दी गई है और प्रवासी अधिकार समूहों ने कई मामले दर्ज किये हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।