जुलाई 11, 2025 11:08 पूर्वाह्न

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अमरीका: अमरीका निवासियों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश को लागू करने पर रोक

अमरीका में एक न्यायाधीश ने एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ अमरीका निवासियों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले एक कार्यकारी आदेश को लागू करने से रोक दिया है। न्यू हैम्पशायर के एक न्यायाधीश ने श्री ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमे को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति के आदेश को अस्थायी रूप से प्रभावी होने से रोक दिया।

 

 

यह सामूहिक मुकदमा अमरीकी सिविल लिबर्टीज यूनियन द्वारा अप्रवासी माता-पिता और उनके शिशुओं की ओर से दायर किया गया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा संघीय अदालतों द्वारा सामूहिक निषेधाज्ञा जारी करने के तरीके और समय पर सीमाएँ लगाने के कुछ हफ़्ते बाद आया है। हालाँकि, यह फैसला उन्हें अभी भी कुछ कानूनी रास्तों से गुजरने की अनुमति देता है।

   

 

इस बीच, व्हाइट हाउस ने न्यायाधीश के फैसले की वैधता को चुनौती दी है। अमरीकी संविधान देश की धरती पर जन्मे सभी लोगों को नागरिकता की गारंटी देता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने आव्रजन पर अपनी कड़ी कार्रवाई के तहत, बिना दस्तावेज़ वाले अप्रवासियों और विदेशी आगंतुकों से जन्मे शिशुओं के लिए इस अधिकार को रद्द करने की मांग की है।

 

 

सामूहिक मुकदमे में इस आदेश को हानिकारक और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है।  न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि वह उन शिशुओं की ओर से आगे बढ़ सकते हैं जो प्रतिबंधों से प्रभावित होंगे।