नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि अब आम नागरिक सरकार से जारी किसी भी पहचान पत्र और पता प्रमाण के साथ ड्रोन पायलट बन सकते हैं। मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए नया ड्रोन संशोधन विनियम 2023 अधिसूचित कर दिया है। संशोधन के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पासपोर्ट नहीं होने की स्थिति में सरकार द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान और पता प्रमाण पत्र अब रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए स्वीकार्य होंगे। मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट की अपेक्षा ड्रोन पायलट बनने के इच्छुक लोगों के लिए बाधा साबित हो रही थी और सरकार का यह कदम 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास है। नया नियम पिछले महीने की 27 तारीख से प्रभावी माना जाएगा।
News On AIR | अक्टूबर 6, 2023 7:56 अपराह्न | UTTAR PRADESH HEADLIES | UTTAR PRADESH NEWS
अब आम नागरिक सरकार से जारी किसी भी पहचान पत्र और पता प्रमाण के साथ ड्रोन पायलट बन सकते हैं–नागरिक उड्डयन मंत्रालय
