अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया है कि सरकार अगले तीन महीनों तक उन लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगी और न ही सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है और लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं हुई हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि यह निर्णय कई सांसदों और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा मुतवल्लियों के सामने आने वाली चुनौतियों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने के बाद लिया गया है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के संरक्षक मुतवल्लियों से आग्रह किया कि यदि वे अभी भी रियायती अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ हैं, तो वे वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करें।
श्री रिजिजू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि छह महीने की समय सीमा के बाद तिथि नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यदि पंजीकरण प्रक्रिया में कोई समस्या है, तो न्यायाधिकरण के पास इसे 6 महीने तक आगे बढ़ाने का अधिकार है। श्री रिजिजू ने कहा कि अब तक एक लाख 51 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत की जा चुकी हैं।