अप्रैल 8, 2024 12:36 अपराह्न

printer

अदालत ने बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर की

दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्‍ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में के. कविता को गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई अदालत की न्‍यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत नामंजूर की। कविता ने अपने पुत्र की परीक्षा के लिए आवश्यक नैतिक और भावनात्मक सहयोग का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कविता ने इस मामले में सबूत नष्ट किए हैं और गवाहों को प्रभावित किया है।
के. कविता को 15 मार्च को उनके हैदराबाद आवास से गिरफ्तार किया गया था। इस समय वे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार किए गए हैं।