जून 6, 2025 6:31 अपराह्न

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सेबी ने भगोड़े व्‍यापारी मेहुल चौकसी के बैंक खातों म्‍यूच्‍युअल फंड और शेयरों को जब्‍त करके दो करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का निर्देश दिया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड-सेबी ने भगोड़े व्‍यापारी मेहुल चौकसी के बैंक खातों म्‍यूच्‍युअल फंड और शेयरों को जब्‍त करके दो करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का निर्देश दिया है। मेहुल चौकसी पर गीतांजलि जैम्‍स के शेयरों के गैर-कानूनी व्‍यापार के कारण दो करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई थी। मेहुल चौकसी पर कम्‍पनी के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रहते हुए कम्‍पनी शेयर के बारे में संवेदनशील जानकारी अपने सहयोगी से साझा करने का आरोप है। इस जानकारी से उनके सहयोगी ने वर्ष 2017 में अपनी सम्‍पूर्ण पांच दशमलव सात-पांच प्रतिशत हिस्‍सेदारी बेचने का आरोप है। जिसके कारण कम्‍पनी के घाटे की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही मेहुल चौकसी के सहयोगी ने शेयर बेचकर अपना घाटा बचा लिया था। इसके कारण वर्ष 2022 में सेबी ने मेहुल चौकसी पर डेढ़ करोड़ रुपये  का जुर्माना लगाते हुए एक वर्ष तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी थी। मेहुल चौकसी द्वारा जुर्माने की राशि न भरने के कारण सेबी ने उनके बैंक खाते, म्‍युच्‍युअल फंड और शेयरों से जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश पारित किया।