भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए इनसाइडर ट्रेडिंग, बाजार में हेरफेर और सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन के आरोप निराधार पाए गए। दो अलग-अलग आदेशों में, सेबी ने कहा कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि समूह ने अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में धन भेजने के लिए संबंधित पक्षों का इस्तेमाल किया।
सेबी बोर्ड के सदस्य कमलेश सी. वार्ष्णेय ने अपने आदेशों में कहा कि बाजार नियामक के प्रकटीकरण मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि अडानी फर्मों के बीच लेनदेन संबंधित पक्ष की परिभाषा के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रतिभूतियों के बड़े अधिग्रहण या नियंत्रण से जुड़ा कोई उल्लंघन भी नहीं था जो निवेशकों को गुमराह कर सकता हो। इसलिए सेबी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अडानी संस्थाओं या उसके अधिकारियों पर दायित्व सौंपने या जुर्माना लगाने का कोई आधार नहीं था।