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जुलाई 24, 2024 10:50 पूर्वाह्न | Supreme Court-NEET

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट-यूजी परीक्षा-2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इंकार किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट-यूजी परीक्षा-2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्‍नातक पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए आज से कॉउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्‍त हो गया है। भारत के प्रधान न्‍यायाधीश डी वाई चंद्रचूड की अध्‍यक्षता वाली तीन न्‍यायधीशों की पीठ ने कहा कि उपलब्‍ध साक्ष्‍य प्रश्‍न-पत्र के प्रणालीगत लीक होने का संकेत नहीं देते हैं और उनसे पांच मई को आयोजित परीक्षा की वैधता पर कोई दुष्‍प्रभाव नहीं पडता है। पीठ ने कहा कि हमारा ये मानना है कि उपलब्‍ध साक्ष्‍यों के आधार पर नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना न्‍यायोचित नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए परीक्षा को रद्द करने से बीस लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए गंभीर परिणाम होंगे और प्रवेश कार्यक्रम में व्‍यवधान आयेगा। 

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