सरकार ने पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि कल तक थी।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूपीएस के तहत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है जिनमें स्विच विकल्प, त्यागपत्र पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न हितधारकों से अनुरोध मिले थे कि इन बदलावों के मद्देनजर कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने आगे कहा कि इसलिए यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर करने का निर्णय लिया गया।