सरकार ने आज कहा कि विदेशी मूल के लोगों के लिए वार्षिक आधार पर आयुष वीजा जारी किए जा रहे हैं। इनमें अधिकतम तीन प्रविष्टियों का प्रावधान है।
आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि आयुष वीजा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम पांच साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष वीजा प्राप्त करने के लिए विदेशी नागरिकों को अपने देश के मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र या परामर्श प्रस्तुत करना होगा। आयुष मंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक उपचार के लिए खर्च वहन करने के साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे।