छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अट्ठारह वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्यता दी है। मतदाता इनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को भी मतदान में पहचान पत्र के रूप में मान्य किया हैं। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता द्वारा डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए सीजीएसईसी डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाईट में जाकर वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन और वोटर सर्च एंड प्रिंट – रूरल नामवार सर्च करके अपने मतदान केन्द्र का विवरण देखकर पहचान पत्र प्रिंट किया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल ग्यारह फरवरी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे कल होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।