मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की खबरों के बाद महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन- एफडीए ने अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचथिरम स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा मई 2025 में निर्मित सिरप की बैच संख्या SR-13 में कथित तौर पर डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक विषैले पदार्थ की मिलावट की गई है। इस उत्पाद की समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 है।
एफडीए ने सभी लाइसेंसधारियों और आम जनता को कोल्ड्रिफ सिरप, बैच संख्या SR-13 की बिक्री, वितरण या उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। इस बैच को रखने वाले किसी भी व्यक्ति से स्थानीय औषधि नियंत्रण अधिकारियों को इसकी सूचना देने को कहा गया है।
एफडीए महाराष्ट्र के अधिकारी, महाराष्ट्र में इस बैच के वितरण पर नज़र रखने के लिए तमिलनाडु के डीसीए अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। सभी औषधि निरीक्षकों और सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे खुदरा और थोक विक्रेताओं तथा अस्पतालों को तुरंत सतर्क करें ताकि बाजार में उपलब्ध प्रभावित बैच के स्टॉक के वितरण को रोका जा सके।