पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के उपयोग, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला मध्य प्रदेश में दूषित सिरप के सेवन से 14 बच्चों की मौत के बाद लिया गया है।
पंजाब सरकार के खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस उत्पाद की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पंजाब में तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा संस्थान इस दवाई की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे। यदि राज्य में इस दवा का कोई स्टॉक उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी पंजाब सरकार के ड्रग्स विंग को दी जाएगी