अमरीकी प्रशासन ने जन्म के आधार पर नागरिकता को समाप्त करने के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश की संवैधानिक समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है। एक सदी से भी अधिक समय से अमरीका में जन्मे लोगों को नागरिकता प्रदान की जा रही थी, इसके बावजूद ट्रम्प प्रशासन ने एक अपील में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यह धारणा गलत है और यह दृष्टिकोण व्यापक हो गया है और जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। न्याय विभाग ने निचली अदालत के उन फैसलों के खिलाफ दो अपीलें दायर कीं, जिनमें ट्रम्प के इस कार्यकारी आदेश पर रोक लगाई गई थी।
राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे अमरीका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमरीकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी यानि ग्रीन कार्ड धारक है।