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मई 30, 2025 7:48 अपराह्न

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कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और मृतका के परिजनों को चार लाख का मुआवज़ा देने के भी आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित एक रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। करीब छह दिन बाद, अंकिता का शव चीला नहर के बैराज में बरामद हुआ था। इस मामले में ट्रायल 28 मार्च, 2023 से शुरू हुआ था।

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