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मार्च 13, 2024 8:55 अपराह्न

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केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर- जीएसटी पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देने का निर्णय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल्याणकारी उपाय के रूप में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर- जीएसटी पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। इस फैसले का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों – सीएपीएफ, केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाना है।

केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना 2006 में हुई थी। वर्तमान में, 119 मास्टर भंडार और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ इसकी पूरे भारत में उपस्थिति है। इसके माध्यम से बल कर्मियों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराया जाता है।

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