कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने निजी या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकारी आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने आज बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों को बताया कि स्कूलों और कॉलेजों सहित सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या यह आदेश सार्वजनिक स्थलों पर आरएसएस शाखाओं के लिए है। उन्होंने कहा कि यह सभी निजी संगठनों पर लागू होगा। कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, आईटी-बीटी मंत्री प्रियंका खड़गे ने बताया कि नए नियम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परिसरों और संस्थानों के अनियमित उपयोग पर रोक लगाएंगे। आगे की पूछताछ में उन्होंने कहा कि अब सरकारी परिसरों में सभी गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा।