अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह निचली अदालत के उस फैसले को पलट दे जिसमें ट्रंप द्वारा लगाए गए कई व्यापक टैरिफ (आयात शुल्क) को अवैध ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में ट्रंप प्रशासन ने जजों से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि यह तय हो सके कि राष्ट्रपति को विदेशी देशों पर ऐसे आयात कर लगाने का अधिकार है।
सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने कहा है कि निचली अदालत का यह गलत फैसला महत्वपूर्ण, संवेदनशील और जारी कूटनीतिक व्यापार वार्ताओं में विघ्न डाल रहा है और राष्ट्रपति के उस प्रयास पर कानूनी अनिश्चितता का साया डाल रहा है जिसका उद्देश्य देश को एक अभूतपूर्व आर्थिक और विदेश नीति संकट से बचाना है।
पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट की फेडरल सर्किट की अपील अदालत में 7-4 से विभाजित फैसला आया। इसमें कहा गया कि आपातकालीन आर्थिक शक्तियों कानून के तहत ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, और कर तय करना कांग्रेस की मूल शक्ति है। यह मामला ट्रंप की आर्थिक और विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अरबों डॉलर के टैरिफ लौटाने पर मजबूर कर सकता है।