December 5, 2024 7:15 PM

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राजस्थान हाईकोर्ट गुरूवार ने आरएएस रे अलावा राज्य सरकार री दूजी सेवावां रा अहलकारां ने आईएएस अहलकार बणावण रे खिलाफ दायर अर्जी खारिज कीनी

 

 

 

राजस्थान हाईकोर्ट गुरूवार ने आरएएस रे अलावा राज्य सरकार री दूजी सेवावां रा अहलकारां ने आईएएस अहलकार बणावण रे खिलाफ दायर अर्जी खारिज कर दीनी। अदालत अर्जी लगावण वाळा माथे पांच लाख रुप्या रो जुर्मानो ई लगायी ज्यो। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी अर न्यायमूर्ति शुभा मेहता री खंडपीठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् अर दूजां री अर्जी माथे सुणवाई करता थकां ओ हुकम दीनो। हाईकोर्ट रा ईं फैसला ऊं गैर आरएएस ऊं आईएएस मांय तरक्की माथे करीब तीन साल पैली लगायी ज्यी रोक ई हट ग्यी है। ईं मामला मांय सरकार री ओर ऊं पैरवी करण वाळा अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह आकाशवाणी ने बतायो के अदालत राज्य सरकार री दूजी सेवावां रा अहलकारां ने ई आईएएस अहलकार बणावण रा फैसला ने सही ठहरायो है।

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