बैंकिंग संशोधन कानून-2025 एक अगस्त ने लागू व्हे रह्यो है। इण रो मकसद बैंकिंग हलका मांय शासन मानकां मांय सुधार लावणो अर निवेशकां सारू बेहतर हिफ़ाजत तैय करणो है। ईं कानून रा प्रावधानां रो मकसद “पर्याप्त ब्याज” री सीमा 5 लाख रुप्या ऊं बधा र 2 करोड़ रुप्या करणो है। आ 1968 ऊं चाल रही सीमा मांय बदलाव करेला। ईं कानून रे जरिये सहकारी बैंकां मांय निदेशक रो कार्यकाल आठ साल ऊं बधा र दस साल कर दियो ज्यो है।