राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम-2004 में संशोधन से जुड़े एक विनियमन को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रावधान किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को छोड़कर अन्य आरक्षणों का कुल प्रतिशत किसी भी मामले में 85 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
विधि और न्याय मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए भी आरक्षण संशोधन विनियमन, 2025 को मंजूरी दी है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997 में संशोधन के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद संशोधन विनियमन, 2025 को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत परिषद में कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगीं और ऐसी सीटें अलग-अलग क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को बारी बारी से आवंटित की जा सकती हैं।