भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से एक घरेलू कंपनी की शिकायत के बाद ग्लास फाइबर आयात से संबंधित डंपिंग-रोधी जांच शुरू की है। इस मामले की पुष्टि होने पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जा सकता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने उत्पाद की डंपिंग के संबंध में शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर डंपिंग-रोधी जांच शुरू की। डीजीटीआर वाणिज्य मंत्रालय की एक जांच शाखा है। डीजीटीआर आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। सस्ते उत्पादों के आयात के कारण घरेलू उद्योगों को होने वाले नुकसान के लिए यह जांच की जाती है।
ग्लास फाइबर एक प्रकार का प्लास्टिक है जो मजबूत, हल्का तथा लचीला होता है और इसे कई जटिल आकृतियों में ढाला जा सकता है।