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यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को

मध्‍यप्रदेश का उच्‍च न्‍यायालय धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को करेगा।

मध्य प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्‍यायाधीश विवेक जैन की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई की। सरकार ने उच्‍च न्‍यायालय से छह सप्‍ताह का और समय मांगा था, जिसे न्‍यायालय ने स्वीकार कर लिया।

यह याचिका इंदौर के एमजीएम एलुमनाई एसोसिएशन ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने इंदौर और पीथमपुर की जनता को विश्वास में लिए बिना यह एकतरफा कदम उठाया है। उधर, पीथमपुर स्थित रामकी एनवायरो फैक्ट्री के आसपास आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहां दो अस्थाई पुलिस चौकियां बनाई गईं और पुलिस लगातार इस इलाके में गश्त करती रही।

वहीं दूसरी ओर, जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राष्‍ट्रीय हरित ट्रायब्यूनल में याचिका दायर कर मांग की है कि राज्य सरकार यह हलफनामा दे कि जहरीले कचरे के निपटान से भूमि, जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा।

 

 

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