हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय मुख्य मार्ग तथा राज्य मुख्य मार्ग पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर इन दुकानों का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार एक लाख, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थानों से शराब की दुकानों की दूरी 75 मीटर से बढाकर 150 मीटर कर दी गई है।
आबकारी नीति में शराब की दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह 1200 जोन में 2400 दुकानें आवंटित की जाएंगी।
इस नीति के अनुसार 500 से कम आबादी वाले गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा। इससे अब लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे।