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सितम्बर 20, 2024 9:05 अपराह्न | UTTAR PRADESH NEWS

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आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश विवेक चौधरी और न्यायाधीश फैज आलम की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। गायत्री प्रजापति ने इस मामले में सत्र न्यायालय से उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। साथ ही जमानत पर रिहा किये जाने के लिये अर्जी भी दाखिल की थी। कोर्ट ने 10 सितम्बर को सुनवाई पूरी होने के बाद आज यह फैसला सुनाया।

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