पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। राजधानी लीमा की एक अदालत ने उन्हें 2006 और 2011 में अपने चुनाव अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए वेनेजुएला सरकार और ब्राजील की एक निर्माण कंपनी से अवैध धन लेने का दोषी पाया।
उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को भी इस मामले में दोषी पाया गया और उन्हें भी 15 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। हालाँकि, ब्राजील के दूतावास में शरण मांगने के बाद उन्हें ब्राजील जाने की अनुमति दे दी गई है।
इस बीच, हुमाला के वकील ने कहा है कि वह सजा के खिलाफ आगे अपील करेंगे।