छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जेल बंदियों के परिजनों से वसूली के मामले को बेहद गंभीर मानते हुए डीजीपी जेल को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लुकेश्वरी जोश अब्राहम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने पति, जो हत्या के आरोप में जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर अन्य बंदियों के परिजनों से पैसों की जबरन वसूली की है। यह राशि विभिन्न बैंक खातों में जमा कराई गई, जिनमें से एक खाता आवेदिका का भी है।
राज्य शासन के इस खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर आगामी सुनवाई से पहले व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने इसी अपराध से जुड़े एक अन्य सह आरोपी की जमानत याचिका को इस मामले के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए हैं।