मई 7, 2026 1:40 अपराह्न

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सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेंड़ में हत्या मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय अपील खारिज की

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में 21 पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों की बरी होने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी हैं। वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस मामले में आरोपी थे।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने फैसले को बरकरार रखा और शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नायबुद्दीन की अपीलें खारिज कीं।

अपीलों में निचली अदालत के फैसले को रद्द करने या पुनर्विचार की मांग की गई थी। यह मामला 23 नवंबर 2005 की एक घटना से जुड़ा है, जब अपराधी सोहराबुद्दीन शेख को कथित तौर पर कौसर बी और प्रजापति के साथ हैदराबाद से सांगली जा रही एक बस से अगवा कर लिया गया था।