बांग्लादेश में, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने रविवार को बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें पार्टी के पंजीकरण को अवैध घोषित करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग से बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के पंजीकरण सहित सभी लंबित मुद्दों का निपटारा करने को कहा।
अगस्त, 2013 में, उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका के निपटारे के बाद जमात के पंजीकरण को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 7 दिसंबर 2018 को एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें औपचारिक रूप से पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
बाद में जमात ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। हालांकि, नवंबर 2023 में अपीलीय प्रभाग ने डिफ़ॉल्ट रूप से अपील को खारिज कर दिया क्योंकि पार्टी के मुख्य वकील अदालत में पेश नहीं हुए थे।