जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत रद्द किए जाने के बाद आज कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने पिछले वर्ष 8 सितंबर को डोडा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मलिक के विरुद्ध जारी हिरासत आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।
मेहराज मलिक ने कहा कि अब जब उन्हें रिहा कर दिया गया है, तो वे जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। न्यायालय ने कहा कि यह आदेश कानूनी रूप से अस्थिर और “बिना सोचे-समझे” लिया गया था। आम आदमी पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को पिछले साल सितंबर में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जेल में रखा गया था।