हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज ओबुलपुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) अवैध खनन मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर दस हजार रुपये और कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इसने मामले में आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी और पूर्व नौकरशाह बी. कृपानंदम को बरी कर दिया।