सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले पर गुजरात सरकार और कई दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई छह और सात मई को करेगा। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और राजेश बिंदल की पीठ गुजरात सरकार और कई दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी।
इनमें से एक दोषी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को तीन मई तक दोषी के खिलाफ आरोपों का संक्षिप्त विवरण को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसमें दोषी के विरुद्ध आरोपों, पूर्व न्यायालय के निष्कर्षों तथा उसके तर्कों का विवरण शामिल करना होगा। अन्य दोषियों और राज्य के वकीलों को भी यही निर्देश दिए गए हैं।
यह मामला फरवरी 2002 में गुजरात में गोधरा के पास साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से संबंधित है जिसमें 59 लोग मारे गए थे। मृतकों में अधिकतर कारसेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसक वारदातें हुई।