सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो – सीबीआई को दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता में बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। आज न्यायालय ने की एक पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच शुरू करने और एक विशेष जांच दल-एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। जिन बिल्डर कंपनियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की जाएगी, उनमें से सुपरटेक भी एक है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले की निगरानी करेगा और हर महीने इस पर सुनवाई करेगा।
एनसीआर के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक लिमिटेड की रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच का आदेश दिया है। दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य शहरों में भी आवासीय परियोजनाएं चलाने वाले बिल्डरों की भी जांच की जाएगी। न्यायालय ने सीबीआई से अंतरिम स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महा निदेशकों से एसआईटी के लिए अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके अलावा न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ या प्रशासकों और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया है कि वे एसआईटी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को नामित करें। इसी तरह के निर्देश भारतीय लेखाकार संस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक को भी जारी किए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता में परियोजनाएं चलाने वाले बिल्डरों की भी जांच की जाएगी।