सरकार ने सोशल मीडिया मंचों पर बम होने की झूठी धमकी पर नियंत्रण लगाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया के मध्यस्थों को झूठी धमकियों को तुरंत हटाने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने निर्देश दिये हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि सोशल मीडिया के मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का पालन अवश्य करना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत बिना देर के आवश्यक कदम उठाना सोशल मीडिया के मध्यस्थों सहित सभी संबंधित मध्यस्थों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया के मध्यस्थों को जांच और साइबर सुरक्षा प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए 72 घंटों के भीतर अधिकृत सरकारी एजेंसियों को प्रासंगिक सूचना और सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
Site Admin | अक्टूबर 26, 2024 9:27 अपराह्न | HOAX THREATS