विनियमों के निर्माण की प्रक्रिया का मानकीकरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विनियमों के निर्माण की रूपरेखा प्रकाशित की है। एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार इन विनियमों में रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी निर्देशों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं, आदेशों, नीतियों, विनिर्देशाों और मानकों को शामिल किया जाएगा।
नई रूपरेखा के अनुसार आरबीआई को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, www.rbi.org.in पर ब्योरेवार रिपोर्ट के विवरण के साथ इन विनियमों का मसौदा प्रकाशित करना चाहिए और लोगों की प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए।
ब्योरेवार रिपोर्ट के विवरण में विनियमों के उद्देश्य शामिल किए जाने चाहिए, जिसमें यथासंभव उक्त विनियमन का प्रभाव विश्लेषण भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से मार्गदर्शन भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद शीर्ष बैंक को हितधारकों को अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना होगा।
आरबीआई को अपनी वेबसाइट पर अनंतिम विनियमों के साथ की गई टिप्पणियों के लिए अपनी प्रतिक्रिया का सामान्य विवरण भी देना चाहिए। किसी विनियमन में संशोधन की आवश्यकता होने पर इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को व्याख्यायित उद्देश्यों और बदलते परिदृश्य की प्रासंगिकता के मद्देनजर विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।